Sunday, August 2, 2026

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गाजियाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के निस्तारण का मौका

गाजियाबाद में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। आपराधिक, बैंक वसूली, ट्रैफिक चालान, वैवाहिक विवाद, हाउस टैक्स सहित कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।

14 मार्च को गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की अपील

गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद की ओर से 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सचिव श्री संजय सिंह-II ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

सचिव संजय सिंह-II ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

लोक अदालत में न्यायालय स्तर पर आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मुकदमे, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बिजली बिल, पानी बिल, किराया विवाद, निषेधाज्ञा और अन्य सिविल मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी कई विभागों से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा। उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर राजस्व से जुड़े मामलों जैसे दाखिल-खारिज और ग्राम सभा भूमि विवाद का निस्तारण होगा।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं बैंक से संबंधित एनपीए खातों के विवाद, पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक चालान, बीएसएनएल से जुड़े टेलीफोन बिल विवाद और जिला पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड से जुड़े मामलों का समाधान भी लोक अदालत में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता और वादकारियों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का शीघ्र और सरल तरीके से निस्तारण कराएं।

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गाजियाबाद में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत, लंबित मामलों के निस्तारण का मौका

गाजियाबाद में 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। आपराधिक, बैंक वसूली, ट्रैफिक चालान, वैवाहिक विवाद, हाउस टैक्स सहित कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया जाएगा।

14 मार्च को गाजियाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण की अपील

गाजियाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद की ओर से 14 मार्च 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में सचिव श्री संजय सिंह-II ने जनपदवासियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में पहुंचकर अपने मामलों का निस्तारण कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं।

सचिव संजय सिंह-II ने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

लोक अदालत में न्यायालय स्तर पर आपराधिक शमनीय मामले, एनआई एक्ट की धारा 138 से जुड़े मामले, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े मुकदमे, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा बिजली बिल, पानी बिल, किराया विवाद, निषेधाज्ञा और अन्य सिविल मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।

इसके साथ ही प्रशासनिक स्तर पर भी कई विभागों से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा। उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और नायब तहसीलदार स्तर पर राजस्व से जुड़े मामलों जैसे दाखिल-खारिज और ग्राम सभा भूमि विवाद का निस्तारण होगा।

नगर निगम गाजियाबाद द्वारा हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवर टैक्स से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जाएगा। वहीं बैंक से संबंधित एनपीए खातों के विवाद, पुलिस विभाग द्वारा ट्रैफिक चालान, बीएसएनएल से जुड़े टेलीफोन बिल विवाद और जिला पूर्ति विभाग द्वारा राशन कार्ड से जुड़े मामलों का समाधान भी लोक अदालत में किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम जनता और वादकारियों से अपील की है कि वे 14 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर अपने लंबित मामलों का शीघ्र और सरल तरीके से निस्तारण कराएं।

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