Friday, June 12, 2026

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गाजियाबाद लोक अदालत 2026 9 मई को मिलेगा तुरंत न्याय | Cheque Bounce केस भी खत्म!

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अधिक मामलों के निस्तारण के लिए अहम बैठक आयोजित

अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों को दिए गए निर्देश

गाजियाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा 4 मई 2026 को जिला न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करना था।

बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी (लोक अदालत) श्री लोकेश वरुण तथा सचिव नेहा बनोधिया द्वारा की गई। इसमें जनपद के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह और लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश धर्मवीर सिंह शामिल रहे।

अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी विभाग लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत में भेजें ताकि वादकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। विशेष रूप से बैंक, बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग और Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 से जुड़े मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया।

लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का समाधान किया जाता है, जिसमें अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे आम नागरिकों का समय और पैसा दोनों बचता है।

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे 9 मई 2026 को आयोजित इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मामलों का शीघ्र समाधान कराएं।

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गाजियाबाद लोक अदालत 2026 9 मई को मिलेगा तुरंत न्याय | Cheque Bounce केस भी खत्म!

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अधिक मामलों के निस्तारण के लिए अहम बैठक आयोजित

अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकारियों को दिए गए निर्देश

गाजियाबाद: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा 4 मई 2026 को जिला न्यायालय परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाना और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करना था।

बैठक की अध्यक्षता अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी (लोक अदालत) श्री लोकेश वरुण तथा सचिव नेहा बनोधिया द्वारा की गई। इसमें जनपद के सभी न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐश्वर्या प्रताप सिंह और लघुवाद न्यायालय के न्यायाधीश धर्मवीर सिंह शामिल रहे।

अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि सभी विभाग लंबित मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत में भेजें ताकि वादकारियों को त्वरित और सुलभ न्याय मिल सके। विशेष रूप से बैंक, बीमा कंपनियों, विद्युत विभाग और Negotiable Instruments Act, 1881 की धारा 138 से जुड़े मामलों के निस्तारण पर जोर दिया गया।

लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर मामलों का समाधान किया जाता है, जिसमें अपील का प्रावधान नहीं होता। इससे आम नागरिकों का समय और पैसा दोनों बचता है।

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि वे 9 मई 2026 को आयोजित इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और अपने मामलों का शीघ्र समाधान कराएं।

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